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नेशनल

केरल : किशोरी से दुष्कर्म को लेकर 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

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अलप्पुझा (केरल), 16 जनवरी (आईएएनएस)| एक 15 साल की लड़की से दुष्कर्म को लेकर केरल पुलिस के एक थाने से संबद्ध एक प्रोबेशनरी पुलिस उपनिरीक्षक व एक कांस्टेबल के अलावा दो अन्य को को गिरफ्तार किया गया है।

अलप्पुझा के पुलिस अधीक्षक एस. सुरेंद्रन ने संवाददाताओं से कहा कि दुष्कर्म मामले में पुलिस उपनिरीक्षक लिजू व पुलिस कांस्टेबल नेल्सन को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा, दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमने मामले की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल भी गठित किया है और यह मामले में अन्य लोगों के शामिल होने की भी जांच करेगा।

पुलिस के मामले में शामिल होने की जानकारी एक अथिरा नामक महिला की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। अथिरा पीड़ित किशोरी की संबंधी है। पुलिस को लिजू व अथिरा के बीच बातचीत की जानकारी पता चली थी।

यह मामला अथिरा व पीड़ित किशोरी द्वारा पुलिस के पास जाने के दौरान गांव वालों द्वारा रोकने पर सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

इस बीच पुलिस टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या इसमें ज्यादा पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने लड़की का शोषण किया है।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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