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कोहरे के कारण देरी से चल रही 107 रेलगाड़ियां

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कोहरे के कारण 107 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं

नई दिल्ली | उत्तर भारत के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह घने कोहरे की वजह से 107 रेलगाड़ियां निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जबकि चार को रद्द कर दिया गया। उत्तर रेलवे के एक अधिकारी ने बताया, “घने कोहरे की वजह से 107 रेलगाड़ियां निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।”

अधिकारी ने बताया कि 12281 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 24 घंटे की देरी से चल रही है, 12423 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 18 घंटे देरी से चल रही है, 12033 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस 16 घंटे और 12401 मगध एक्सप्रेस 24 घंटे की देरी की चल रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे ने शुक्रवार को 32 रेलगाड़ियों के समय में बदलाव किया है।

वहीं, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विमानों का परिचालन करने वाले दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली से किसी भी उड़ान सेवा को रद्द नहीं किया गया।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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