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क्या है आईटी की धारा 66ए के प्रावधान

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IT-ACT-66A

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को अस्पष्ट बताते हुए इसे निरस्त कर दिया है। क्या है धारा 66ए :

इस धारा के तहत दूरसंचार सेवाओं के जरिए आपत्तिजनक संदेश भेजने या टिप्पणी करने के लिए सजा का प्रावधान है। कंप्यूटर या संचार उपकरणों के माध्यम (ट्विटर, फेसबुक आदि) से आपत्तिजनक या विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सजा देने का प्रावधान है।

ए) मसलन, जो सूचना सरासर आक्रामक या चरित्र हनन करने वाली हो।

बी) व्यक्ति जानता हो कि उसके द्वारा भेजी गई सूचना गलत है लेकिन दूसरे व्यक्ति को खिझाने, परेशान करने, खतरे में डालने, बाधा पैदा करने, अपमानित करने, चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने, दुश्मनी, घृणा या बुरे इरादे के साथ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण के जरिए ऐसी सूचना भेजता है।

सी) किसी को खिझाने या परेशान करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजना या इस तरह के संदेशों के प्राप्तकर्ता को संदेश के मूल स्रोत के बारे में भ्रमित करना भी दंडनीय है, जिसमें जुर्माने के साथ कैद की सजा का प्रावधान है, जो दो से तीन वर्ष की हो सकती है।

यहां ‘इलेक्ट्रॉनिक मेल’ और ‘इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश’ से तात्पर्य चित्रों, ऑडियो, वीडियो, लिखित संदेश के साथ कंप्यूटर से कंप्यूटर या संचार उपकरणों से इस तरह के संदेशों को फैलाना है। सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम वर्ष 2000 में लागू हुआ था, लेकिन संशोधन के बाद 2008 में धारा 66ए को इसमें शामिल किया गया, जो फरवरी 2009 में अधिसूचित हुआ था।

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केरल के कन्नूर जिले में चोरों ने व्यवसायी के घर से उड़ाए एक करोड़ रुपये, सोने के 300 सिक्के

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कन्नूर। केरल के कन्नूर जिले में चोरों के एक गिरोह ने वालापट्टनम में एक व्यवसायी के घर से एक करोड़ रुपये की नकदी और सोने की 300 गिन्नियां चुरा लिए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।पुलिस के मुताबिक चोरी की यह घटना उस समय हुई जब व्यवसायी और उसका परिवार एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के मदुरै गए हुए थे। उन्होंने बताया कि चोरी का पता तब चला जब रविवार रात को व्यवसायी का परिवार घर लौटा और लॉकर में रखा कीमती सामान गायब पाया।

सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों को दीवार फांदकर घर में घुसते देखा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घर के सभी लोग 19 नवंबर से ही घर से बाहर थे। और संदेह है कि चोरों ने रसोई की खिड़की की ग्रिल काटकर घर में प्रवेश किया। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों को दीवार फांदकर घर में घुसते देखा जा सकता है।

चोरों को लिए गए फिंगरप्रिंट

पीड़ित परिवार के एक रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान आलमारी में बंद करके रखे गए थे। इसकी चाबी दूसरे कमरे में रखी गई थी। पुलिस और ‘फिंगरप्रिंट’ (अंगुलियों के निशान) लेने वाले विशेषज्ञों की एक टीम घर पहुंची और सुबूत एकत्र किए तथा आरोपियों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाश अभियान चलाया गया है।

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