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खड़गे का लोकपाल चयन समिति की बैठक में हिस्सा लेने से फिर इंकार
नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल पांचवी बार लोकपाल के चयन के लिए समिति की मंगलवार की बैठक में हिस्सा लेने से एक बार फिर इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह तब तक बैठक में शामिल नहीं होंगे, जब तक उन्हें ‘विशेष आमंत्रित सदस्य’ के बजाए पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया जाता। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो सितंबर को लिखे अपने पांचवें पत्र में कहा है, सरकार लगातार मुझे चयन समिति के लिए बतौर ‘विशेष आमंत्रित सदस्य’ बुला रही है, जबकि वह इस तथ्य से अवगत है कि लोकपाल अधिनियम, 2013 की धारा चार के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
खड़गे इससे पहले इस वर्ष 28 फरवरी, 10 अप्रैल, 18 जुलाई और 18 अगस्त को भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने दो सितंबर को लिखे अपने पत्र में कहा है, प्रक्रिया में भागीदारी, राय दर्ज कराने और मतदान के अधिकार बगैर ‘विशेष आमंत्रित सदस्य’ के तौर पर उपस्थित होने के इस निमंत्रण को स्वीकारना लोकपाल अधिनियम अंक्षरश: उल्लंघन होगा।
उन्होंने कहा, इस कारण मुझे चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक खारिज करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मैं इस बैठक में तबतक हिस्सा नहीं लूंगा, जबतक लोकपाल अधिनियम 2013 में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया जाता है।
खड़गे ने कहा है कि वह जानते हैं कि सरकार इस मौके का इस्तेमाल एक झूठ फैलाने के लिए कर रही है कि विपक्ष लोकपाल अधिनियम लागू करने में सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ने खुद यह स्थिति बना रखी है कि वह चयन समिति के सदस्य नहीं हैं।
उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अदालत ने लोकपाल अधिनियम को लागू करने में सरकार की गंभीरता और ईमानदारी की कमी का संकेत दिया था।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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