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गाजियाबाद : भाजपा नेता की हत्या मामले में शख्स गिरफ्तार

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गाजियाबाद, 11 सितम्बर (आईएएनएस)| गाजियाबाद पुलिस ने एक सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गजेंद्र भाटी की हत्या मामले में शामिल एक शार्पशूटर को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के लोनी के सकलपुरा गांव में रहने वाले नरेंद्र फौजी को रविवार रात उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया।

फौजी साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमर पाल शर्मा का निजी सुरक्षाकर्मी रह चुका है।

फौजी ने निरंतर पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने यह भी बताया कि शर्मा के इशारे पर ही उसने 2 सितंबर को दिल्ली की सीमा पर स्थित खोड़ा में भाटी की हत्या की थी।

पुलिस ने फौजी के हवाले से बताया कि इस हत्या के लिए 10 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें 50 हजार रुपये पेशगी दिए गए थे।

अज्ञात हमलावरों ने खोडा कॉलोनी में स्थित आर.के. मेमोरियल के पास स्थानीय भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में भाजपा नेता का मित्र घायल हो गया था।

पुलिस ने हमलावर के पास से सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल और एक पिस्तौल भी बरामद की है, जिनका हमले में इस्तेमाल किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एच. एन. सिंह ने कहा, अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस की टीमें उन्हें पकड़ने के लिए छापे मार रही हैं।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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