प्रादेशिक
गृह मंत्रालय की अधिसूचना भाजपा की हताशा का परिचायक : केजरीवाल
नई दिल्ली| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हताशा बताया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है और उप-राज्यपाल यहां के प्रशासक तथा इस नाते उन्हें यहां सार्वजनिक व्यवस्था एवं सेवा के मामलों में अधिकार प्राप्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी और शुक्रवार को सामने आई इस अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा उनकी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास से डर गई है।
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “भाजपा पहले दिल्ली का चुनाव हारी। अधिसूचना हमारे भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों को लेकर भाजपा की हताशा दर्शाती है। भाजपा आज एक बार फिर हार गई।”
वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले को एक ‘उद्योग’ करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “इस अधिसूचना से पता चलता है कि दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादला किस प्रकार एक उद्योग बन गया है। यह (अधिसूचना) उसी उद्योग को बचाने की कोशिश है।”
उन्होंने लिखा, “इस तरह की खबरे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसा आदेश तैयार कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले केवल उप-राज्यपाल द्वारा ही किए जा सकें।”
सिसोदिया ने लिखा, “दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादला और उन्हें काम करने देना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है।”
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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