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छग : 8 नक्सलियों ने किया समर्पण
जगदलपुर, 18 जून (आईएएनएस/वीएनएस)। छतीसगढ़ के जगदलपुर में सोमवार को 8 नक्सलियों ने सीआरपीएफ 80वीं बटालियन में समर्पण कर दिया।
इन नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के डीआईजी प्रशांत जाम्बोलकर के समक्ष समर्पण किया। ये नक्सली कटेकल्याण एरिया कमेटी और प्लाटून नंबर 28 के लिए वर्ष 2014 से काम कर रहे थे।
डीआईजी ने कहा, इन पर ईवीएम लूटने, वाहनों में आगजनी सड़क काटने और जवानों पर हमला करने के आरोप हैं। कोड़ेनार थाने में सभी खिलाफ मामला दर्ज है। समर्पित एक नक्सली के पर 3 लाख और अन्य 7 नक्सलियों के पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था।
समर्पित सभी आठों नक्सली कोड़ेनार इलाके के हैं, जिनकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी। समर्पित नक्सलियों को आत्मसमर्पित निधि के तहत 10-10 हजार रुपये और उपहार बांटे गए।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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