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मुख्य समाचार

जगद्गुरु कृपालु चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित

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jkp (2)भक्तिधाम (मनगढ़, कुंडा, प्रतापगढ़)। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मनगढ़ स्थित जगद्गुरु कृपालु चिकित्सालय में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया।

JKP 2इस दौरान कुल 135 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर का उद्घाटन जगद्गुरु कृपालु परिषत् की अध्यक्षाओं सुश्री डॉ. विशाखा त्रिपाटी, सुश्री डॉ. श्यामा त्रिपाठी और सुश्री डॉ. कृष्णा त्रिपाठी के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। जगद्गुरु कृपालु परिषत् की अध्यक्षाओं ने रक्तदान शिवरि में भाग लेने वाले रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया।

इस शिविर से पूर्व 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच जगद्गुरु कृपालु चिकित्सालय, मनगढ़ द्वारा नेपाल के तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपथैलमालोजी के सहयोग से चार दिवसीय नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था। चिकित्सा शिविर का उद्घाटन जगद्गुरु कृपालु परिषत् की अध्यक्षाओं सुश्री डॉ. विशाखा त्रिपाटी, सुश्री डॉ. श्यामा त्रिपाठी एवं सुश्री डॉ. कृष्णा त्रिपाठी के कर-कमलों द्वारा हुआ था। शिविर के अन्तर्गत 723 रोगियों को पुन: उनकी नेत्र ज्योति मिली।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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