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जम्मू एवं कश्मीर में हल्की बारिश, बर्फबारी के आसार

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जम्मू/श्रीनगर, 27 दिसंबर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर में बुधवार को रात के तापमान में सुधार देखने को मिला। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य में रातभर बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है।

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदू से अधिक 0.7 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि मंगलवार को यह शून्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे था।

जम्मू में न्यूनतम तापमान 10.4 दर्ज किया गया जबकि मंगलवार को तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस था।

कारगिल में सर्वाधिक ठंड रही। यहां न्यूनतम तापमान शून्य से 3.7 डिग्री नीचे रहा जबकि लेह में तापमान शून्य से 6.2 डिग्री नीचे रहा।

पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.3 डिग्री नीचे रहा। गुलमर्ग में तापमान शून्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा।

कटरा में तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस जबकि बटोटे में आठ डिग्री, बनिहाल में 4.6 डिग्री, भदरवाह में 4.9 डिग्री और उधमपुर में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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