मुख्य समाचार
जल्द सबरीमाला पहुंचूंगी : तृप्ति देसाई
तिरुवनंतपुरम, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)| केरल के सबरीमाला मंदिर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 से 50 आयुवर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के आदेश का कड़ा विरोध होने के बीच सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने शनिवार को कहा कि वे अभी भी मंदिर जाने के लिए दृढ़ हैं। मुंबई में मलयालम टीवी चैनल पर बात करते हुए देसाई ने कहा, “सर्वोच्च न्यायाल ने महिलाओं के मूल अधिकारों के समर्थन में आदेश दिया है तो वे जल्द ही सबरीमाला मंदिर जाने की अपनी तिथि घोषित करेंगी।”
मुंबई की हाजी अली दरगाह समेत कई तीर्थस्थलों के दरवाजे महिलाओं के लिए खोलने में तृप्ति देसाई ने प्रमुख भूमिका निभाई है।
पुणे की भूमाता ब्रिगेड की संस्थापक और कार्यकर्ता देसाई के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई के अध्यक्ष पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने कहा कि देसाई को भगवान अयप्पा के मंदिर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को चुनौती नहीं देनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के विरोध में तिरुवनंतपुरम से अलप्पुझा तक रैली की अगुआई करने वाले पिल्लई ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, “सभी की भलाई के लिए उन्हें हजारों श्रद्धालुओं की भावनाओं को चुनौती नहीं देनी चाहिए।”
मंदिर के द्वार नियमित मासिक पूजा के लिए 18 अक्टूबर को खुलेंगे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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