बिजनेस
जेटली ने भारतीय डाक भुगतान बैंक शाखाओं की शुरुआत की
नई दिल्ली| वित्त मंत्री अरुण जेटी ने सोमवार को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि डाकघरों के नेटवर्क से हर घर के दरवाजे तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचेंगी। वित्त मंत्री ने संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा के साथ रायपुर और रांची के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाओं की रिमोट से शुरुआत की।
जेटली ने कहा, “डाकिया हर घर को जोड़ता है। वे हर घर तक बैंकिंग गतिविधियों को पहुंचा सकते हैं। बैंकिंग आप के घर के दरवाजे तक पहुंच सकती है। डाकघरों का नेटवर्क इसे हकीकत में बदल सकता है।” उन्होंने कहा कि देश में कुल 1.55 लाख डाकघर हैं और डाकिये बैंक के रूप में काम करके बैंकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं।
जेटली ने कहा कि इस साल सितंबर तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की 650 शाखाएं खोली जाएंगी। उन्होंने कहा, “भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेमेंट बैक की घोषणा 2015 में की थी। इसका असर अब देखा जा रहा है। पेमेंट बैंक की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। टेलीफोन कंपनियों के स्टोर पेमेंट बैंक के रूप में काम करेंगे। देश के डाकघर बैंक की शाखाओं में बदल जाएंगे।”
जेटली ने कहा कि पेमेंट बैंक से पारंपरिक बैंक को तगड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी, क्योंकि इनकी परिचालन लागत कम होती है। वित्त मंत्री ने कहा आईपीपीबी की शाखाएं वित्तीय समावेशन की खाई को पाटने में बड़ी भूमिका निभाएंगी, जो कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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