प्रादेशिक
झाबुआ विस्फोट : आरोपी राजेंद्र के करीबियों से पूछताछ
झाबुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुए विस्फोट में 88 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार राजेंद्र कासवा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में पुलिस ने कासवा के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ज्ञात हो कि शनिवार की सुबह पेटलावद के न्यू बस स्टेंड के करीब स्थित सेठिया होटल में गैस सिलेंडर फटने और उसके बाद होटल के करीब ही स्थित राजेंद्र कासवा के गोदाम में खनन कार्य के लिए रखे गए विस्फोटक पदार्थो में हुए विस्फोट में 88 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से अधिक घायल हो गए। इनमें कई की हालत अब भी गंभीर है। घायलों का इंदौर, रतलाम, धार के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
पुलिस अधीक्षक जी. जी. पांडे ने मंगलवार को बताया, “अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन राजेंद्र के करीबियों से पूछताछ की जा रही है। राजेंद्र का अब तक पता नहीं चल पाया है।” सूत्रों के अनुसार, कासवा को लेकर पुलिस के सामने दो तरह की बातें आ रही है। कुछ लोग विस्फोट स्थल पर उसकी मौजूदगी और इसके कारण उसे भी नुकसान पहुंचने की बात कह रहे हैं तो कुछ का कहना है कि घटना के बाद वह सपरिवार फरार हो गया, जिसमें एक प्रभावशाली नेता ने उसकी मदद की।
राजेंद्र कासवा पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उसकी तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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