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झूठ की पराजय, हमारे सत्य की विजय होगी : तेजस्वी

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पटना, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) होटल अनुबंध में कथित गड़बड़ी के मामले में आरोपी बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को कहा कि सच की डोर भले लंबी हो परंतु उसे कोई तोड़ नहीं सकता।

सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होने के पूर्व तेजस्वी ने ट्वीट किया, इनके फरेब और झूठ की रफ्तार भले ही तेज है, पर अंत में झूठ की पराजय और हमारे सत्य की विजय होगी। सच की डोर भले लम्बी हो, पर उसे कोई तोड़ नहीं सकता।

गौरतलब है कि सीबीआई ने लालू और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव को समन भेजकर पूछताछ के लिए दिल्ली कार्यालय बुलाया था। तेजस्वी शुक्रवार को सीबीआई के दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।

इससे पूर्व सीबीआई ने गुरुवार को राजद अध्यक्ष अैार पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से करीब सात घंटे तक इस मामले में पूछताछ की थी।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने पांच जुलाई को लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ 2006 में रांची और पुरी में स्थित आईआरसीटीसी के होटल एक निजी कंपनी को आवंटित करने के मामले में अनियमितता बरतने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। आवंटन उस समय हुआ था, जब लालू 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे।

आरोप है कि रिश्वत के रूप में बिहार में प्रमुख भूखंडों के बदले विजय और विनय कोचर की स्वामित्व वाली सुजाता होटल्स कंपनी को ठेके दिए गए थे।

सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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