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बिजनेस

टेक्नोपार्क स्टार्टअप ने स्मार्ट ईहोम लांच किया

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तिरुवनंतपुरम| टेक्नोपार्क के संरक्षण में बनी कंपनी रॉन्ड्स इन्नोटेक ने एक इंटेलिजेंट बिजली प्रबंधन प्रणाली ‘स्मार्ट ईहोम’ लांच किया है, जो घर के उपकरणों को नियंत्रण कर बिजली पर होने वाले खर्च को कम करती है। यह प्रणाली बल्बों, पंखों, टेलीविजन, फ्रीज, वाशिंग मशीनों जैसे उपकरणों का नियंत्रण करती है और बिजली की अधिकतम बचत करती है।

इस प्रणाली के तहत एक इंटेलिजेंट पॉवर सॉकेट को दिन में मुफ्त सौर बिजली के लिए लगाया जाता है।

ऑटोमेटेड पॉवर सोर्स सेलेक्शन (एपीएसएस) प्रौद्योगिकी विभिन्न उपकरणों की पहचान करती है और उसकी बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसे सौर बिजली से जोड़ देती है। इसके तहत जब भी सौर बिजली उपलब्ध रहती है तो यह उपकरणों को उससे जोड़ दती है, जिसके कारण ग्रिड से मिलने वाली बिजली का उपयोग घट जाता है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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