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बिजनेस

डाबर का बर्मन परिवार टाको बेल का उत्तर भारत का फ्रेंचाइजी

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नई दिल्ली | डाबर इंडिया के मालिक बर्मन परिवार और अमेरिकी रेस्तरां संचालक कंपनी यम ब्रांड ने रविवार को यम ब्रांड के मेक्सिकन टाकोस एवं बुरिटोस ब्रांड ‘टाको बेल’ के लिए स्थानीय फ्रेंचाइजी साझेदारी की घोषणा की। टाको बेल के बेंगलुरू और मुंबई में छह रेस्तरां हैं।

यहां जारी एक बयान में कहा गया, “टाको बेल वसंत कुंज के एंबिएंस मॉल में इस महीने के आखिर में लांचिंग के साथ नई दिल्ली में अपने विस्तार की घोषणा करती है।” बयान में आगे कहा गया है, “टाको बेल बर्मन हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिल्ली लांच की घोषणा करती है। यह भारत में इसकी पहली फ्रेंचाइजी है, जिसकी स्थापना बर्मन परिवार ने की थी।” यम रेस्तरां इंडिया भारत में 800 पिज्जा हट और केएफसी आउटलेटों का संचालन करती है।

टाको बेल एवं पिज्जा हट के महा प्रबंधक उन्नत वर्मा ने कहा, “दिल्ली के फैन शहर में टाको बेल के लिए आग्रह कर रहे थे और हम अपने सिग्नेचर मेक्सिन फूड को पेश कर काफी उत्साहित हैं।” गौरव बर्मन ने कहा, “हम यम के साथ काम कर काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बर्मन परिवार ने गत 20 साल में कई फॉर्चुन 500 कंपनियों के साथ भारत में उसके कारोबार को लाने के लिए साझेदारी की है।” इस सौदे में गौरव बर्मन के अलावा उनके भाई मोहित बर्मन और उनके पिता वीवी बर्मन भी साझेदार हैं। मोहित बर्मन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टीम किंग्स-11 पंजाब के सह-प्रमोटर और अध्यक्ष भी हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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