बिजनेस
डॉलर की मजबूती से सोने के मूल्य में गिरावट
शिकागो| डॉलर की मजबूती के बीच न्यूयार्क मर्के टाइल एक्सचेंज के कॉमेक्स खंड में सोने के वायदा भाव में गिरावट दर्ज की गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने का भाव 4.6 डॉलर या 0.42 फीसदी घटकर प्रति औंस 1,088.70 डॉलर रह गया।
डॉलर सूचकांक शुक्रवार को 0.45 फीसदी वृद्धि के साथ 97.60 पर देखा गया। उल्लेखनीय है कि सोने और डॉलर परस्पर विपरीत दिशा में चलते हैं। यदि डॉलर में तेजी रहेगी, तो सोने का वायदा भाव कम होगा।
बुधवार को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की घोषणा के बाद डॉलर में तेजी आई है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में बेरोजगारी दर घट रही है।
विश्लेषक के मुताबिक, फेड को श्रम बाजार की स्थिति और बेहतर होने तथा महंगाई दर उसके दो फीसदी के लक्ष्य तक पहुंचने का इंतजार है। उसके बाद वह दर में वृद्धि करेगा।
इस बीच गुरुवार को अमेरिकी सरकार के ताजा आंकड़े के मुताबिक, अमेरिका की विकास दर 2.3 फीसदी चल रही है, जो उम्मीद से कम है।
चांदी की सितंबर डिलीवरी का भाव भी 4.7 सेंट या 0.32 फीसदी घटकर प्रति औंस 14.696 डॉलर पर बंद हुआ। प्लैटिनम की अक्टूबर डिलीवरी का भाव हालांकि 5 डॉलर या 0.51 फीसदी बढ़कर 989.90 डॉलर पर बंद हुआ।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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