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मुख्य समाचार

डॉव जोंस सूचकांक से जनरल इलेक्ट्रिक को बाहर का रास्ता दिखाया

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न्यूयॉर्क, 20 जून (आईएएनएस)| अमेरिकी शेयर बाजार के सूचकांक डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज से जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) कंपनी बाहर होने जा रही है। 100 से अधिक वर्षो के इतिहास में पहली बार इस तरह का कदम उठाया गया है। यह कदम कंपनी की संपत्ति घटने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बदलाव को दर्शाता है।

डॉव जोंस में जनरल इलेक्ट्रिक की जगह वालग्रीन्स बूटस अलायंस लेगा, जिसकी 30 कंपनियां हैं।

बीबीसी के मुताबिक, यह बदलाव 26 जून से प्रभावी होगा।

एसएडंपी डॉव जोंस के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष डेविड ब्लिट्जर के मुताबिक, डॉव जोंस में हुआ यह बदलाव सूचकांक को देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए बेहतर बनाएगा।

यह कदम जनरल इलेक्ट्रिक के लिए खासी मुसीबत लेकर आएगा।

कंपनी के शेयरों का मूल्य बीते 12 महीनों में 50 फीसदी से अधिक लुढ़का है।

हालांकि, जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि उसका ध्यान कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर करना है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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