मुख्य समाचार
तूतीकोरिन पर तत्काल सुनवाई की मांग खारिज
नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। एनजीटी(राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने वेदांता को तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के प्रशासनिक कार्यालय में जाने की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ तत्काल सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दी।
चेन्नई में 22 मई को तूतीकोरिन में प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी से 13 लोगों के मारे जाने के बाद राज्य सरकार ने संयंत्र को बंद करने के निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने 12 अगस्त को मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें एनजीटी के नौ अगस्त के आदेश के बाद आगे कदम पर चर्चा की गई थी।
बंद पड़े प्रशासनिक कार्यालय में जाने की अनुमति देते हुए एनजीटी ने परिसर में उत्पादन इकाई तक स्टरलाइट प्रबंधन को जाने की अनुमति नहीं दी। इसके साथ ही अदालत ने जिलाधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कहा।
प्राधिकरण ने कहा था कि कंपनी को प्रशासनिक कार्यालय तक जाने देने से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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