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मुख्य समाचार

त्रिपुरा एडीबी ऋण से स्मार्ट सिटी परियोजना पूरी करेगा

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अगरतला, 20 जून (आईएएनएस)| त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने बुधवार को यहां कहा कि राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) से 500 करोड़ रुपये का ऋण लिया है, ताकि यहां एक हजार करोड़ रुपये की स्मार्ट सिटी परियोजना को पूरा किया जा सके।

देब ने राज्य विधानसभा को बताया, राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) से 500 करोड़ रुपये का ऋण लिया है, ताकि 2021 तक अगरतला में एक हजार करोड़ रुपये की स्मार्ट सिटी परियोजना को पूरा किया जा सके।

पिछली वाम मोर्चा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2016 में एक हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, और अगर उसे लागू कर दिया गया होता तो यह परियोजना 2019 में पूरी हो गई होती।

भाजपा विधायक आशीष साहा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री ने 196 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

अगरतला में बाढ़ और पुरानी जल भराव की समस्या से संबंधित 225 करोड़ रुपये की लागत से दो बहुउद्देशीय बांधों का निर्माण बारामुरा पहाड़ियों पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पहले ही बांधों के लिए 125 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी थी। इस परियोजना को पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है।

देब के मुताबिक, दोनों बांधों का निर्माण पूरा होने के बाद लोगों को स्वच्छ जल आपूर्ति की जाएगी और जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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