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थोक महंगाई दर नवंबर में घटकर 4.64 फीसदी
नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)| थोक कीमतों पर आधारित देश की सलाना महंगाई दर नवंबर में घटकर 4.64 फीसदी रही है। यह अक्टूबर में 5.28 फीसदी थी। आधिकारिक आंकड़ों में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, साल-दर-साल आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आंकड़े में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि साल 2017 के इसी महीने में 4.02 फीसदी थी।
‘भारत के थोक मूल्य सूचकांक संख्या’ की समीक्षा में मंत्रालय ने कहा, “मासिक डब्ल्यूपीआई पर आधारित सालाना मुद्रास्फीति दर (अनंतिम) नवंबर में (साल 2017 के अक्टूबर की तुलना में) 4.64 फीसदी रही, जबकि इसके पिछले महीने यह 5.28 फीसदी (अनंतिम) और पिछले साल के नवंबर में 4.02 फीसदी रही थी।”
वाणिज्य मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है, “चालू वित्त वर्ष में अबतक बिल्ड अप मुद्रास्फीति दर 4.73 फीसदी रही है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 2.83 फीसदी थी।”
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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