प्रादेशिक
दिल्ली में तंबाकू प्रतिबंध का होगा औचक नीरिक्षण
नई दिल्ली| राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए स्वास्थ्य टीमें औचक नीरिक्षण करेंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने हर तरह के चबाने योग्य तंबाकू उत्पादों, जिसमें गुटखा, खैनी और जर्दा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और सोमवार से प्रतिबंध लागू हो गया। जैन ने कहा कि औचक नीरिक्षण के लिए स्वास्थ्य टीमें दिल्ली पुलिस के साथ छापेमारी करेंगी।
जैन ने कहा, “गुटखा, तंबाकू, पान मसाला जैसी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। प्रतिबंध आज सोमवार से लागू होगा। स्वास्थ्य टीमों को इस संबंध में सक्रिय रहने के लिए कह दिया गया है। वे इस पर कड़ी निगरानी रखेंगी।” दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सुगंधयुक्त या गैर सुगंधयुक्त या मिश्रण के रूप में तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने हालांकि कहा, “सिगरेट पर इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है।”
अधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शहर में गुटका पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने सितंबर 2012 में अधिसूचना जारी कर यह प्रतिबंध लगाया। लेकिन अधिसूचना में चूंकि गुटका शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसका फायदा उठाते हुए तंबाकू विक्रेताओं ने सुपारी और तंबाकू को अलग-अलग बेचना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इसलिए गुटका पर लगाया गया प्रतिबंध अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने नया प्रस्ताव पेश किया जिसमें चबाने योग्य तंबाकू के सभी कच्चे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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