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बिजनेस

दिल्ली में व्यापार मेले का आगाज, 28 देश ले रहे हिस्सा

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नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े व्यापार मेले का 35वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिवार को शुरू हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे विश्व के अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूत करने की दिशा में एक अवसर बताया।

मुखर्जी ने यहां अपने उद्घाटन संबोधन में कहा, “भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) एक ब्रांड बन चुका है, जो दुनियाभर में लोकप्रिय है। इस वार्षिक व्यापार मेले से विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।

दो सप्ताह तक चलने वाला यह व्यापार मेला 27 नवंबर को समाप्त होगा। पहले पांच दिन सिर्फ कारोबारियों के लिए आरक्षित हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि वैश्विक स्तर के इस कार्यक्रम में 28 देश हिस्सा लेंगे। आईआईटीएफ के इस संस्करण का थीम प्रधानमंत्री मोदी का ‘मेक इन इंडिया’ अभियान है।

इस साल अफगानिस्तान व्यापार मेले का साझीदार देश है। बांग्लादेश भी विशेष देश के तौर पर इसमें शामिल है, जबकि गोवा और झारखंड साझेदार राज्य और मध्य प्रदेश विशेष राज्य के तौर पर भागीदारी कर रहा है। आयोजकों के मुताबिक, भारत और दुनियाभर से 7,000 से अधिक कंपनियां इस मेले में शिरकत कर रही हैं। इसमें मिस्र, भूटान, चीन, क्यूबा, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तिब्बत, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देश हैं। इस मेले में पिछले साल 14 लाख से अधिक लोग आए थे, जो 2013 की तुलना में नौ प्रतिशत अधिक है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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