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प्रादेशिक

दिल्ली में सर्द सुबह, छाया घना कोहरा

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नई दिल्ली| राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह कोहरे की चादर लिपटी हुई है और मौसम सर्द बना हुआ है। सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री नीचे 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, पिछले पांच सालों में यह सबसे सर्द सोमवार है। मौसम विभाग ने बताया कि घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई है, जिससे 50 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं और 12 का समय बदला गया है।

उत्तर रेलवे के एक अधिकारी ने बताया, “कम दृश्यता की वजह से देश के विभिन्न हिस्से से राष्ट्रीय राजधानी आने वाली 50 रेलगाड़ियां नियत समय से देरी से चल रही हैं, जबकि 12 का समय बदला गया है और एक को रद्द कर दिया गया है।”

मौसम विभाग ने आगे दिनभर आसमान में बादल घिरे रहने के आसार जताए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने बताया, “सोमवार को दिनभर बादल घिरे रहेंगे और कोहरा छाए रहने के आसार हैं।”

अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वातावरण में आद्र्रता सुबह 8.30 बजे 97 फीसदी दर्ज की गई।

इधर, रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री नीचे 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री नीचे 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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