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बिजनेस

दिल्ली मेट्रो ने अवशेषों के पुनर्चक्रण के लिए खोला कारखना

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नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली मेट्रो ने रविवार को कहा कि उसने निर्माण कार्य के बाद बचे अवशेषों के पुनर्चक्रण (रिसाइकल) के लिए एक कारखाना खोला है।

उत्तरी दिल्ली के रोहिणी में खुले इस कारखाने में निर्मित रेत, कंक्रीट के पत्थर, टाइल्स, पेवर ब्लॉक और कर्ब स्टोन्स जैसे हरित उत्पादों का निर्माण होगा।

दिल्ली मेट्रो रेल प्राधिकरण (डीएमआरसी) ने अपने एक बयान में कहा, आम तौर पर डीएमआरसी द्वारा उत्पन्न कचरे को सरकार द्वारा स्वीकृत स्थान पर फेंका जाता है। इन्ही अवशेषों की पुनावृत्ति के लिए इस कारखने का निर्माण किया गया है।

बयान में कहा गया, इस कारखने को संभालने का जिम्मा आईएल एण्ड एफस इंवाइरमेंट के पास होगा। यह कारखना प्रति दिन 150 टन कचरे का पुनर्चक्रण करने की क्षमता रखता है। इसमें वेट टेक्नोलजी का उपयोग किया जाएगा, जो कम से कम कूड़ा और ध्वनि प्रदूषण फैलाता है।

यह कारखना सीमेंट, कंक्रीट के पत्थर, कंक्रीट के ब्लॉक, धूल, मिट़्टी, ध्वस्त इमारतों की रेलिंग, फ्रेम, टूटे कांच और टूटे पत्थर जैसे लगभग 95 प्रतिशत अवशेषों के पुनर्चक्रण के लिए सुसज्जित है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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