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दिल्ली सरकार ने विधायक निधि ढाई गुना बढ़ाई
नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधायक ‘स्थानीय क्षेत्र विकास’ (एलएडी) निधि को प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा को बताया, निधि की कमी के कारण विधायक छोटी-छोटी बातों के लिए भी हमारे पास आते थे। अब उन्हें रुपयों के लिए नहीं भागना पड़ेगा।
एलएडी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो के लिए दिया जाने वाला धन है।
सांसद एलएडी योजना की तर्ज पर 1994 में शुरू हुई विधायक एलएडी योजना के तहत विधायक को अब तक एक साल में चार करोड़ रुपये मिलते थे।
शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने सदन को बताया, इस वर्ष से विधायकों को इसके तहत 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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