Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

दुरंतो एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 की मौत

Published

on

Loading

मुंबई| सिकंदराबाद-बांद्रा (मुंबई) दुरंतो एक्प्रेस शुक्रवार देर रात कर्नाटक में पटरी से उतर गई, जिसमें दो यात्रियों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना शुक्रवार रात करीब 2.15 बजे हुई, जब 2220 सिकंदराबाद-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस मध्य रेलवे के सोलापुर प्रभाग में गुलबर्गा वन के मारटुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई।

हादसे में मरने वालों की पहचान लता (28) और ज्योति (46) के रूप में हुई। दोनों पुणे जा रही थीं। वहीं घायलों को गुलबर्गा में अस्पतालों में ले जाया गया।

सोलापुर, दौंड और अन्य स्थानों से वरिष्ठ रेलवे अधिकारी शनिवार को सुबह 5.40 बजे घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वे सुबह 5.40 बजे रेल यातायात बहाल करने में कामयाब रहे।

ट्रेन के सात कोच को यात्रियों सहित शनिवार सुबह 6.30 बजे आगे के सफर के लिए रवाना कर दिया गया।

रेल मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending