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देश का पहला इंटिग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट फर्म-डू इट टैलेंट वेंचर्स लांच
नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)| देश के पहले एकीकृत और विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले टैलेंट मैनेजमेंट फर्म-डू इट टैलेंट वेंचर्स को सोमवार को लांच किया गया। दर्शना भल्ला और राधा कपूर खन्ना के इस फर्म का लक्ष्य विभिन्न जोनर्स में प्रतिभा प्रबंधन एवं विकास के फलक को और विशाल बनाना है। यह नया उपक्रम कंटेंट प्लेटफॉर्म पर कौशल निर्माण करने की दिशा में काम करेगा जिससे आने वाले सालों में देश के क्रिएटिव उद्योगों का परिदृश्य और बेहतर होगा।
डू इट टैलेंट वेंचर्स का नेतृत्व दर्शना भल्ला करेंगी जोकि मैडिसन कम्यूनिकेशन की एंटरटेनमेंट यूनिट मेट्स की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं। राधा कपूर खन्ना डू इट क्रिएशंस की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं जोकि द थ्री सिस्टर्स : इंस्टिट्यूशनल ऑफिस (टीटीएस: आईओ) की फ्लैगशिप होल्डिंग कंपनी है।
डू इट टैलेंट वेंचर्स का फोकस नए युग के क्रिएटिव बिजनेस पर है। टीटीएस:आईओ ने डू इट क्रिएशंस के माध्यम से शिक्षा, मीडिया, मनोरंजन, खेल और रिटेल क्षेत्र की कंपनियों पर फोकस किया है।
डू इट टैलेंट वेंचर्स, डू इट क्रिएशंस की सहायक कंपनी है। इसे एक इंटिग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट फर्म के तौर पर स्थापित किया गया, जो म्यूजिक और आटर्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कदम रखने से पहले फिल्म, टीवी स्पोटर्स और कलनिरी स्पेस में नामचीन शख्सियतों को मैनेज कर उनका प्रमोशन करती थी।
इस अवसर पर डू इट टैलेंट वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ और संस्थापक दर्शना भल्ला ने कहा, डू इट टैलेंट वेंचर्स में हमारा प्रारंभिक विजन सामूहिक विकास का रहा है। हम अलग-अलग क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर अपनी सीमाओं के विस्तार की भी योजना बना रहे हैं और उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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