नेशनल
धमकियों के बाद रेहम खान ने छोड़ा देश, इमरान खान को लेकर किए कई चौंकाने वाले खुलासे
इस्लामाबाद। पाक के तहरीके-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान को लगातार धमकियां मिलने के बाद अब उन्होनें देश छोड़ने का फैसला किया है। एक चैनल से बातचीत के दौरान रहम ने पूर्व पति इमरान को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किये है।
रेहम खान ने कहा- धमकी मिलने के बाद मैं गुस्से और डिप्रेशन में हूं। मैंने अपनी बेटी को स्कूल से लिया और देश छोड़ दिया।
रेहम से तलाक के दो वर्ष बाद इमरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें वे बुशरा की दी हुई अंगूठी पहने हुए थे। रेहम ने कहा, इमरान ने मुझपर इल्जाम लगाया गया था कि मैं पार्टी के मामलों में दखल देती थी, जो बिलकुल गलत है। मैंने कभी भी पार्टी की किसी मीटिंग में भी हिस्सा तक नहीं लिया।
रेहम ने अपनी और इमरान की शादी के साथ-साथ उनकी बुशरा बीबी के साथ तीसरी शादी पर भी बात की। रेहम ने बताया कि इमरान खान ने उसे प्रपोज किया था। अब इसके पीछे सच क्या है यह तो वही बेहतर बता सकती हैं।
रेहम ने कहा, इमरान की तीसरी शादी के लिए परिस्थितियां बनायी गयीं हैं। मैं चुप रहना चाहती हूं लेकिन सोशल मीडिया और टीवी पर इमरान के बारे में काफी बातें होती हैं।
रेहम इमरान खान की दूसरी पत्नी थीं। वह बीबीसी की न्यूज एंकर थी। बता दें कि, शादी के नौ महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया था। रेहम से पहले इमरान ने जेमिमा खान से शादी की थी, जिनसे उनके दो बेटे हैं बाद में दोनों का तलाक हो गया। हालिया एक ऐसी भी खबर आई कि, पहली जनवरी को इमरान खान ने बुशरा बीबी से तीसरा निकाह कर लिया, हालांकि अभी तक इस निकाह का खुलासा नहीं हो पाया है।
नेशनल
दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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