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नए मवेशी व्यापार नियम पर विचार संभव : हर्षवर्धन
अगरतला, 2 जून (आईएएनएस)| केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार मवेशी व्यापार तथा वध के नए नियम को लेकर किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने गुरुवार रात संवाददाताओं से कहा, अगर हमें इस पर कोई स्वीकार्य व महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलता है, तो हम पशु व्यापार व वध पर नए नियम पर विचार सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि मुद्दे को लेकर जानकारियों की कमी और गलतफहमी है।
हर्षवर्धन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तीसरी वर्षगांठ से संबंधित एक कार्यक्रम में यहां गुरुवार रात हिस्सा लेने आए थे।
पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता रोकथाम (मवेशी बाजार का विनियमन) कानून, 2017 अधिसूचित किया है, जिसमें मवेशी बाजार में कत्ल के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है।
त्रिपुरा के कृषि एवं पशु संसाधन विकास मंत्री अघोर देबबर्मा ने आईएएनएस से कहा, केंद्र सरकार द्वारा जारी नया मवेशी व्यापार व वध नियम लोगों के हितों के खिलाफ है। हम नए नियम को राज्य में लागू नहीं करेंगे।
सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी केंद्र सरकार के नए मवेशी व्यापार व वध नियम की आलोचना की है।
माकपा की त्रिपुरा इकाई के सचिव बिजन धर ने संवाददाताओं से कहा, लोगों का एक बड़ा तबका खासकर दलित समुदाय मवेशियों की खाल का कारोबार करता है। किसान मवेशियों का व्यापार करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय प्रोटीन के लिए मवेशियों पर निर्भर है, जो नए नियम से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होंगे।
उन्होंने कहा, हमारे देश में संघीय लोकतंत्र है। केंद्र सरकार कई चीजें राज्यों की सहमति के बिना नहीं कर सकती। भाजपा सरकार ने एकपक्षीय रूप से मवेशी व्यापार व वध नियम को बनाया है।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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