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नन दुष्कर्म : बिशप की अग्रिम जमानत पर 25 सितंबर को सुनवाई
कोच्चि, 18 सितंबर (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय मंगलवार को बिशप फ्रैंको मुलक्कल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया और सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी। फ्रैंको पर एक नन ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
अदालत ने राज्य सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है।
जालंधर में रोमन कैथोलिक डायोसिस के बिशप ने मंगलवार को न्यायाधीश वी. राजा विजयराघवन के समक्ष याचिका दायर की।
फ्रैंको बुधवार को केरल पुलिस जांच टीम के समक्ष उपस्थित होंगे।
फ्रैंको ने अदालत से यह देखने के लिए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी तबतक नहीं हो, जबतक कि अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता।
उन्होंने कहा कि शिकायत झूठी है और यह सब उन्हें प्रताड़ित करने के मकसद से किया जा रहा है।
केरल की एक नन ने मुलक्कल पर 2014 से 2016 तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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