बिजनेस
नबावों का शहर होगा वाई-फाई से लैस
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी को जल्द ही वाई-फाई नेटवर्क से लैस किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी बीएसएनएल को दी गई है। बीएसएनएल प्रबंधन ने शहर के 161 स्थानों को वाई-फाई नेटवर्क के एंटीना लगाए जाने के लिए चिह्न्ति किया है।
राजधानी में वाई-फाई सेवा देने के बाद बनारस, कानपुर, इलाहाबाद सहित पूर्वी क्षेत्र के अन्य जिलों में भी वाई-फाई नेटवर्क शुरू किया जाएगा। बीएसएनएल प्रशासन को अक्टूबर तक वाई-फाई एंटीना मिल जाने की उम्मीद है।
बीएसएनएल प्रबंधन का मानना है कि साल के अंत तक लखनऊ को वाई-फाई नेटवर्क से लैस कर दिया जाएगा। वरिष्ठ महाप्रबंधक (विपणन) नीरज वर्मा के मुताबिक, सर्किल के अन्य जिलों में 345 स्थलों पर वाई-फाई नेटवर्क देने की योजना पर काम चल रहा है।
उन्होंने बताया कि वाई-फाई नेटवर्क के लिए उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई है, जहां पर या तो थ्रीजी नेटवर्क कमजोर है या थ्रीजी के बीटीएस पर अधिक लोड है। बीएसएनएल द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्येक एंटीना से 100 मीटर की परिधि में उपभोक्ताओं को नेटवर्क मिलेगा।
वाई-फाई नेटवर्क के लिए उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार के कोड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। मुख्य सर्वर में ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जिन उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल की थ्रीजी सेवा ले रखी है, वही वाई-फाई सेवा का प्रयोग कर सकें। शुल्क थ्रीजी सेवा पैकेज के मुताबिक लिया जाएगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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