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निर्भया फंड के प्रति संवेदनशील नहीं केंद्र और राज्य सरकारें!
लखनऊ, 14 जनवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विक्टिम मुआवजा योजना (निर्भया फंड) तो बना दिया, लेकिन इसकी बदहाल स्थिति बनी हुई है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आईटीआई के तहत दी गई सूचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें निर्भया फंड के प्रति तनिक भी संवेदनशील नहीं हैं।
दरअसल लखनऊ की आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने मंत्रालय से केंद्रीय विक्टिम मुआवजा योजना (निर्भया फंड) के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी कि किन राज्यों ने इस योजना के तहत शासनादेश पारित किए हैं, किन राज्यों ने इस योजना के अधीन केंद्र सरकार से वित्तीय अनुदान मांगे तथा किन राज्यों ने इस फंड के उपयोग के सम्बन्ध में केंद्र सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषित किया है।
इस मामले में उपसचिव कृष्ण कुमार द्वारा भेजी गई सूचना दिनांक 10 जनवरी 2018 के अनुसार न तो उनके पास किसी राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश की प्रति है, न किसी राज्य सरकार ने वित्तीय अनुदान मांगा है और न ही किसी राज्य ने फंड के उपयोग के सम्बन्ध में उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषित किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में हर तीन माह में केंद्रीय संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) की अध्यक्षता में हर तीन माह में होने वाली मीटिंग भी आज तक नहीं हुई है।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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