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नीतीश ने वसंत पंचमी पर सरस्वती की पूजा की

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पटना, 22 जनवरी (आईएएनएस)| बिहार में सोमवार को वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों और कई घरों में देवी सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और उनकी पूजा की जा रही है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सरस्वती पूजा में शामिल हुए। उन्होंने राज्य के सुख-समृद्धि की कामना की। नीतीश ने बिहारवासियों को सरस्वती पूजा एवं वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पटना के रूपसपुर थाना अंतर्गत आईएएस कॉलोनी स्थित पूर्व मुख्य सचिव एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा के आवास पर आयोजित सरस्वती पूजा में शामिल हुए और वीणावादिनी एवं विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा-अर्चना की तथा बिहार की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी सरस्वती पूजा में शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान थाना अंतर्गत सलीमपुर अहरा के शिव मंदिर पहुंचकर मांझी ने सरस्वती की प्रतिमा पर नमन किया। कहा जा रहा है कि उन्होंने विद्या का वरदान मांगा।

इस मौके पर सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों व छात्रावासों में भी विद्या की देवी सरस्वती का पूजन किया गया।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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