बिजनेस
नोकिया करेगी एल्काटेल-ल्यूसेंट का अधिग्रहण
हेलसिंकी | फिनलैंड की प्रसिद्ध मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी नोकिया ने बुधवार को फ्रांस की कंपनी अल्काटेल ल्यूसेंट का अधिग्रहण करने की घोषणा की। इस अधिग्रहण के लिए 15.6 अरब यूरो (16.6 अरब डॉलर) का मूल्य लगाया गया है। समाचा एजेंसी एफे के मुताबिक, मूल्य का भुगतान शेयरों के जरिए होगा, जिसके तहत अल्काटेल ल्यूसेंट के पुराने शेयरधारकों को प्रत्येक शेयर की एवज में नई कंपनी का 0.55 शेयर आवंटित किया जाएगा।
विलय के बाद बनने वाली कंपनी में नोकिया के शेयरधारकों की 66.5 फीसदी और अल्काटेल ल्यूसेंट के शेयरधारकों की 33.5 फीसदी हिस्सेदारी होगी। नई कंपनी का नाम होगा नोकिया कॉरपोरेशन और उसका मुख्यालय फिनलैंड में होगा। यह स्वीडन के एरिक्शन के बाद लगभग 26 अरब यूरो बिक्री के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हैंडसेट निर्माता कंपनी होगी। नोकिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव सूरी ने कहा, “अल्काटेल ल्यूसेंट और नोकिया एक साथ अगली पीढ़ी की नेटवर्क प्रौद्योगिकी और सेवा का नेतृत्व करना चाहती हैं और इससे लोग चाहे जहां कहीं भी रहें उनके बीच निर्बाध संपर्क रहेगा।”
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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