Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

न्यूजीलैंड में रिकार्ड क्रिसमस शॉपिंग

Published

on

Loading

वेलिंगटन| न्यूजीलैंड की इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी पेमार्क ने बुधवार को कहा कि मंगलवार को किसी भी एक दिन की सर्वाधिक 25.5 करोड़ न्यूजीलैंड डॉलर (19.6 करोड़ डॉलर) की बिक्री दर्ज की गई। समाचार पत्र न्यूजीलैंड हेराल्ड के मुताबिक, बुधवार को 12.35 बजे दोपहर को देश भर में औसतन प्रति सैकेंड 156 बिक्री हुई, जो 2013 में प्रति सैकेंड 148 थी। पेमार्क के ग्राहक संबंध प्रमुख मार्क स्पाइसर ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक आखिरी मिनट तक काफी लोग खरीदारी करते रहे।

स्पाइसर ने कहा, “गत कुछ दिनों में इस मंगलवार को लोगों ने 45.1 फीसदी अधिक खर्च किया। सालाना आधार पर सुपर मार्केट तथा अन्य फूड स्टोरों में 12.7 फीसदी अधिक खर्च किए गए।” मंगलवार को सर्वाधिक खरीद फर्नीचर और फ्लोर कवरिंग उत्पादों की हुई। इन क्षेत्रों में साल-दर-साल आधार पर 19.9 फीसदी वृद्धि रही, जो गत वर्ष 7.7 फीसदी थी। इस बीच किताबों और वीडियो स्टारों में 9.8 फीसदी अधिक तथा कपड़े और परिधान तथा आभूषणों में 2.6 फीसदी खरीदारी की गई।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending