बिजनेस
पाकिस्तान, अफगानिस्तान व्यापार पहलों पर चर्चा करेंगे
इस्लामाबाद| अफगानिस्तान के वित्तमंत्री सोमवार को पाकिस्तान पहुंचे। वह यहां दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापारिक मुद्दों पर दिन भर होने वाली बातचीत में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान-अफगानिस्तान संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक पहले अगस्त में होने वाली थी। लेकिन, तनाव की वजह से इसे टालना पड़ा था। इसी तनाव की वजह से पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाली अफगानिस्तान-तालिबान वार्ता भी पटरी से उतर गई थी।
रेडियो पाकिस्तान की रपट के मुताबिक, पाकिस्तान के वित्तमंत्री इसहाक डार ने दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णयों को लागू करने पर जोर दिया।
पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कराधान, व्यापारिक सुगमता, राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं, पाकिस्तान के मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले अफगानिस्तानी छात्रों के वजीफे में बढ़ोतरी, परिवहन, ऊर्जा परियोजनाएं और कई अन्य क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम के मुद्दों पर बातचीत होनी है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, एक अफगानिस्तानी राजनयिक सूत्र ने कहा कि अफगान प्रतिनिधिमंडल पारगमन व्यापार करार पर अमल न होने की वजह से अफगान व्यापारियों को पेश आ रही समस्याओं को उठाएगा।
सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान इस बात का भी आग्रह करेगा कि भारत से व्यापार के लिए पाकिस्तान उसे अपने जमीनी रास्ते का इस्तेमाल करने दे। अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपना सामान भारत-पाकिस्तान की वाघा सीमा तक ले जाने की इजाजत दी हुई है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त कुल व्यापार 2.5 अरब डालर का है। दोनों देशों ने इसे 2017 तक पांच अरब डालर तक करने पर सहमति जताई है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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