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मुख्य समाचार

पाकिस्तान ने भारत में जासूसी के आरोप को नकारा

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india-pak-flagइस्लामाबाद , पाकिस्तान ने गुरुवार को दिल्ली में अपने उच्चायोग के एक कर्मचारी को ‘हिरासत में लिए जाने तथा उसके साथ दुर्व्यवहार’ की निंदा करते हुए जासूसी के आरोप से इनकार किया। इस आरोप में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी को भारत ने गुरुवार को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया।

पाकिस्तन के विदेश मंत्रालय ने यहां जारी एक बयान में कहा कि उच्चायोग के कर्मचारी को जासूसी के ‘झूठे और निराधार’ आरोप में हिरासत में लिया गया और शनिवार तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया।

बयान में कहा, “हम अपने कूटनीतिक कर्मचारी को हिरासत में लिए जाने और उसके साथ दुर्व्यवहार की निंदा करते हैं।”

विदेश मंत्रालय के बयान में भारत के इस आरोप को खारिज किया गया कि कर्मचारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिए रैकेट चलाता था और सुरक्षा संबंधी संवेदनशील जानकारियां जुटा रहा था।

बयान में कहा, “यह कार्रवाई साफ तौर पर पाकिस्तान उच्चायोग के कामकाज के लिए कूटनीतिक विस्तार को कम करने के भारतीय प्रयास को दर्शाता है।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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