Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

पाकिस्तान में विषाक्त भोजन से 180 से अधिक बच्चे बीमार

Published

on

Loading

इस्लामाबाद| पाकिस्तान के एक अनाथालय में विषाक्त भोजन खाने की वजह से 180 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। समाचार पत्र ‘डेली टाइम्स’ की सोमवार की रपट के अनुसार, बच्चों ने रविवार को नाश्ता करने के बाद पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) ले जाया गया। कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे, जबकि कुछ ने उल्टी करनी शुरू कर दी थी।

अस्पताल की चिकित्सक आयशा इसानी ने बताया, “बच्चों को शायद घटिया गुणवत्ता के भोजन दिए गए, जिसके कारण वे बीमार हो गए।”

पीआईएमएस प्रवक्ता वसीम ख्वाजा ने कहा, “बच्चे पेट संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे।”

पाकिस्तान स्वीट होम्स के संरक्षक जमरूद खान ने कहा कि अनाथ बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं है, क्योंकि प्रबंधन की कोशिश होती है कि बच्चों को खाने के लिए अच्छे व गुणवत्तापूर्ण दिए जाएं। )

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

Published

on

Loading

लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

Continue Reading

Trending