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पाकिस्तान : 13वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी
इस्लामाबाद, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| पाकिस्तान की संसद व लाहौर, कराची, पेशावर व क्वेटा में प्रांतीय विधानसभाओं में पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गुप्त मतपत्र प्रणाली से मतदान चल रहा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के डॉ. आरिफ अल्वी, पीएमएल-एन समर्थित मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए) के फजलुर रहमान व वरिष्ठ पीपीपी नेता एतजाज अहसन के बीच मुकाबला है।
मतदान संसद भवन व चार प्रांतीय विधानसभाओं में साथ-साथ चल रहा है, जो स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ और शाम चार बजे तक समाप्त होगा।
नेशनल एसेंबली व सीनेट के सदस्य नेशनल एसेंबली हाल के अंदर मतदान कर रहे हैं, जबकि एमपीए अपने संबंधित प्रांतीय विधानसभाओं में मतदान कर रहे हैं।
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने सदस्यों को मतदान के समय मोबाइल फोन ले जाने से रोक दिया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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