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पीएएफ पर हमले से जुड़े साक्ष्य अफगानिस्तान को सौंपेंगे : अजीज
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि देश की सरकार पाकिस्तानी वायु सेना (पीएएफ) के अड्डे पर पिछले सप्ताह हुए आतंकवादी हमले के संबंध में साक्ष्य अफगानिस्तान की सरकार को सौंपेगी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि पीएएफ के अड्डे और उसके भीतर बने मस्जिद पर पिछले सप्ताह हुए आतंकवादी हमले की साजिश अफगानिस्तान में की गई थी और इसे वहीं से नियंत्रित किया गया।
‘रेडियो पाकिस्तान’ की रिपोर्ट के अनुसार, अजीज ने कहा कि पीएएफ अड्डे पर हमले की शुरुआती जांच से साबित हो गया है कि हमलावरों के तार अफगानिस्तान से जुड़े थे।
अजीज ने कहा कि ऐसे साक्ष्य हैं कि हमले के दौरान आतंकवादियों को अफगानिस्तान से फोन आया था। यह पहला हमला नहीं है, जब देश में हमला करने वाले आतंकवादियों के तार अफगानिस्तान से जुड़े हों।
उन्होंने कहा कि पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दिसंबर 2014 में किए गए हमले की साजिश भी अफगानिस्तान में की गई थी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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