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पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब
नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में, पुरोहित ने सक्षम प्राधिकारी से वैध स्वीकृति की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत द्वारा अनधिकृत गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से प्रतिक्रिया की मांग करते हुए मामले में निचली अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय ने पुरोहित की याचिका को खारिज कर दिया था।
निचली अदालत ने 27 दिसंबर को अपने आदेश में पुरोहित के ऊपर से मकोका कानून के तहत लगे आरोप हटाकर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध करार दिया था और उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही करने का फैसला किया था।
पुरोहित ने दावे के साथ कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी से वैध स्वीकृति की अनुपस्थिति में की जा रही है और यह अदालत की गलती और खराब कानून-व्यवस्था है।
नेशनल
दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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