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पूर्वी, उत्तर भारत में बढ़ी क्लींकर की मांग, छत्तीसगढ़ को क्षति
रायपुर, 10 अगस्त (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बढ़ती दरों को देखते हुए दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे ने समीक्षा बैठक की। रायपुर रेल मंडल कार्यालय में हुई बैठक में समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि पूर्वी-उत्तर भारत में बढ़ती क्लींकर की मांग के कारण प्रदेश में सीमेंट की दरें लगातार बढ़ रही है।
मंडल रेल कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोयले की भारी मांग के कारण सीमेंट और क्लींकर के रैकों की उपलब्धता और प्रेषण की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे मूलत: रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा और राउरकेला रेलखंड पर परिचालन शिथिल हो गया है। इनमें अप्रैल-मई माह में शिवनाथ ब्रिज पर मरम्मत और संरक्षा की ष्टि से महत्वपूर्ण कार्य और तिहारी करण के कार्य किए गए। इन सभी कारणों से इस पूरे परिक्षेत्र से सीमेंट क्लीकर रेल के निर्गमन में 20 से 25 फीसदी की गिरावट आई है।
उन्होंने बताया कि रायपुर, बिलासपुर परिक्षेत्र के सीमेंट उत्पादक सड़क यातायात से दोगुनी-तिगुनी भाड़े पर अपना माल भेजने के लिए बाध्य हो गए हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में नए तकनीक वाले वे.ब्रिज, सीमेंट उत्पादकों की साइडिंग के रख-रखाव और रेल पथ के नवीनीकरण आदि विषयों पर चर्चा की गई। रेलवे वैगनों के रिटेंशन में बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई गई।
इस मीटिंग में मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर, अपर मंडल रेल प्रबंधक शिव शंकर लकड़ा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रवीश कुमार सिंह और प्रमुख सीमेंट उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
रायपुर रेल मंडल के सीमेंट उत्पादकों की समस्याओं को जानने के लिए 8 अगस्त को मीटिंग बुलाई गई। रायपुर रेल मंडल को लदान में 50 प्रतिशत का योगदान सीमेंट क्लींकर का होता है, यह पूरा क्षेत्र पूर्वी और पूर्वी उत्तर भारत के सीमेंट की आपूर्ति की ष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विगत कुछ समय से रेल सीमेंट क्लींकर के निर्गमन में हो रही लगातार गिरावट पर चिंता जताई गई, बताया जाता है कि इस गिरावट के कारण रायपुर मंडल का राजस्व भी प्रभावित हो रहा है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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