मुख्य समाचार
पूर्व विश्व हॉफ मैराथन चैम्पियन पॉल का निधन
नैरोबी, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| पूर्व विश्व हॉफ मैराथन चैम्पियन और केन्या के दिग्गज पॉल टेरगट के साथी पॉल कोएच का निधन हो गया। वेबसाइट ‘ईएसपीएन’ की रिपोर्ट के अनुसार, कोएच 49 साल के थे। उनका सोमवार को निधन हुआ। केन्या की ट्रैक एंड फील्ड महासंघ ने इसकी जानकारी बुधवार को दी।
केन्या के ट्रैक एंड फील्ड महासंघ ने कोएच के संबंध में अन्य जानकारियां जारी नहीं की हैं। एथलेटिक्स महासंघ ने कहा, कोएच एक महान क्रॉस कंट्री और रोड-रेसिंग एथलीट थे।
कोएच ने 1998 में ज्यूरिख ने विश्व हॉफ मैराथन जीती थी। इसके अलावा, उन्होंने 1997 में 10,000 मीटर में सबसे तेजी से दौड़ने वाले तीसरे एथलीट बने थे। उन्हें रजत पदक हासिल हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ ने भी कोएच के निधन पर शोक जताया है। वह केन्या की एथलेटिक्स महासंघ की कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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