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बिजनेस

पेटीएम की तो लाटरी निकली,उपयोग में 435 फीसदी उछाल

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PAYTMनई दिल्ली। अग्रणी ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता पेटीएम के कारोबार में मंगलवार की शाम 500 और 1,000 रुपये के नोट अवैध घोषित होने के बाद से जबरदस्त करीब 435 प्रतिशत उछाल आया है। मंगलवार की देर शाम पुराने नोटों को अवैध घोषित होने के बाद से लाखों उपभोक्ताओं ने ऑफलाइन लेनदेन करने के लिए पेटीएम वॉलेट का उपयोग किया, जिससे पेटीएम के इस्तेमाल में 435 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, कंपनी के समग्र लेनदेन में 250 प्रतिशत का और पेटीएम एप डाउनलोड करने वालों की संख्या में 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पीटीएम के मौजूदा ग्राहकों द्वारा अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे डालने में 1000 प्रतिशत की वृद्धि और ऑफलाइन भुगतान के कुल मूल्य में 400 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

पेटीएम के सीएफओ मधुर देवड़ा ने कहा, यह काले धन और नकली मुद्रा पर शिकंजा कसने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी कदम है। हम काले धन को बाहर लाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के प्रयासों के साथ हैं। चूंकि पेटीएम तेजी से भुगतान सुविधा का पर्याय बनता जा रहा है, हमें घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मंच पर एक मजबूत वृद्धि दर्ज की गई हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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