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पेट्रोल की कीमत 3.38 रुपये, डीजल की कीमत 2.67 रुपये बढ़ी

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पेट्रोल

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नई दिल्ली| वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 3.38 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.67 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की। दिल्ली में और उसी के अनुरूप अन्य राज्यों में तेल की यह बढ़ी हुई कीमतें मध्यरात्रि से लागू हो जाएंगी।

तेल की कीमतों में पाक्षिक समीक्षा करते हुए आईओसी ने कहा, “मौजूदा पखवारे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले पखवारे की तुलना में 13 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी हुई और तदनुरूप पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई।”

आईओसी ने पिछले पखवारे तेल की कीमतों की समीक्षा करते हुए पेट्रोल की कीमतें एक रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतें दो रुपये प्रति लीटर घटाई थीं।

नई कीमतें लागू होने पर गुरुवार से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 63.47 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 66.84 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 68.40 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 63.02 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगी।

वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत 52.94 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 55.15 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 58.48 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 54.43 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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