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पेट्रोल की कीमत 3.38 रुपये, डीजल की कीमत 2.67 रुपये बढ़ी

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पेट्रोल

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नई दिल्ली| वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 3.38 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.67 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की। दिल्ली में और उसी के अनुरूप अन्य राज्यों में तेल की यह बढ़ी हुई कीमतें मध्यरात्रि से लागू हो जाएंगी।

तेल की कीमतों में पाक्षिक समीक्षा करते हुए आईओसी ने कहा, “मौजूदा पखवारे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले पखवारे की तुलना में 13 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी हुई और तदनुरूप पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई।”

आईओसी ने पिछले पखवारे तेल की कीमतों की समीक्षा करते हुए पेट्रोल की कीमतें एक रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतें दो रुपये प्रति लीटर घटाई थीं।

नई कीमतें लागू होने पर गुरुवार से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 63.47 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 66.84 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 68.40 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 63.02 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगी।

वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत 52.94 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 55.15 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 58.48 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 54.43 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।

नेशनल

सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर के बेटे को दिलाया IIT में एडमिशन, कहा- प्रतिभाशाली छात्र को मझधार में नहीं छोड़ सकते

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक गरीब मजदूर के बेटे को आईआईटी में एडमिशन मिल गया है। दरअसल, मजदूर किसान का बेटा अतुल कुमार अपनी आगे की पढ़ाई के लिए IIT धनबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो डेडलाइन पर फीस नहीं जमा कर सका। जिस कारण उसका आईआईटी में एडमिशन लेने का सपना, सपना ही रह गया।

दरअसल 18 वर्षीय अतुल कुमार के माता-पिता 24 जून तक फीस के रूप में 17,500 रुपये जमा करने में विफल रहे, जो आवश्यक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि थी। कुमार के माता-पिता ने आईआईटी की सीट बचाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण और मद्रास हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश

इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जज जेबी पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘हम ऐसे प्रतिभाशाली युवक को अवसर से वंचित नहीं कर सकते। उसे मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जैसे स्टूडेंट कमजोर वर्ग से आते हैं। उनको एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है।

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