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मुख्य समाचार

पोर्टोनिक्स लेकर आए ब्ल्यूटुथ हेडफोन ‘मफ्स जी’, कीमत 1999 रुपये

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नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)| पोर्टोनिक्स डिजिटल ने शुक्रवार को अपने व्यापक ब्ल्यूटुथ हेडफोन सीरीज में ‘मफ्स जी’ को जोड़ने की घोषणा की। इसकी कीमत 1999 रुपये है। ‘मफ्स जी’ एक ब्ल्यूटुथ 4.2 स्टीरियो हेडफोन है। इसमें एक ऑक्स – इन विकल्प है, जो उपयोगकर्ता को साफ और मधुर संगीत का आनंद लेने की आजादी देता है।

‘मफ्स जी’ के माध्यम से ब्ल्यूटुथ या फिर ऑक्स केबल का उपयोग करते हुए संगीत का आनंद लिया जा सकता है। ऑक्स-इन विकल्प काफी हैंडी है क्योंकि यह उपयोगकर्ता को कई तरह की आजादी देता है।

अगर कोई वायुयान में यात्रा कर रहा है, और वायरलेस (ब्ल्यूटुथ) फीचर का उपयोग नहीं करना चाहता है या फिर उसके स्मार्टफोन की बैटरी खत्म होने वाली है तो वो वायर का भी उपयोग कर सकते है। ‘मफ्स जी’ में एक बिल्ट-इन माइक्रोफोन भी लगा है, जिसके माध्यम से आप अपने फोन कॉल्स का उत्तर दे सकते हैं।

पोर्टोनिक्स ने अपने बयान में कहा कि इसका राबस्ट और लाइटवेट डिजाइन इसे उपयोग में आरामदायक बनाता है। इसके इअर-कप्स में खास कुशन है और इसका हेडबैंड आरामदायक है। यह नॉइज कैंसीलेशन फीचर से लैस है।

इसका रग्ड फोल्डेबल डिजाइन इसे लम्बी उम्र देता है। इसमें इनबिल्ट ड्राइवर्स लगे हैं, जिनका अनुपात 40 एमएम है और ये सुनने वाले को अतिरिक्त बास और ट्रेबल का आनंद देते हैं। यह 10 मीटर के रेंज में काम करता है।

‘मफ्स जी’ में हाइली एफीशिएंट नॉइज केंसीलेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है और यह साफ-सुथरी और तेज आवाज देता है। यह 20 से 20 हजार हट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच काम करता है।

पोर्टोनिक्स का यह नया उत्पाद दो घंटे की चाजिर्ंग के बाद बिना रुके 10 घंटे के संगीत का आनंद दे सकता है। इसके सुरक्षित तथा पावरफुल बिल्टइन रीचार्जेबल बैटरी इसे हेडफोन की दुनिया में अलग स्थान देते हैं।

‘मफ्स जी’ का खासियत यह है कि इसके इअर कप्स फोल्डेबल हैं। ये अंदर की तरफ फोल्ड हो सकते हैं। इससे इसे कहीं भी ले जाना आसान है।

‘मफ्स जी’ की कीमत 1999 रुपये है और यह भूरे रंग में उपलब्ध है।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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