बिजनेस
प्रधानमंत्री को हृदयस्पर्शी संदेशों वाला मैट्रेस भेंट
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)| वेकफिट नामक स्टार्ट-अप ने हाल ही में दिवाली के मौके पर एक मजेदार, अभिनव अभियान आयोजित किया, जिसमें उसने पूरे देश से 50 सर्वाधिक रचनात्मक व दिल को छूने वाले संदेशों के साथ प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप खास ‘मेक इन इंडिया’ मैट्रेस भेंट किया है। वेकफिट ने हर प्रकार के भारतीय बॉडी टाइप के लिए मैट्रेस का निर्माण किया है, जो आरामदायक नींद के लिए रीढ़ की हड्डी को सहयोग करता है।
कंपनी ने एक बयान में कहा, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा काम करने के लिए जाने जाते हैं, जो कदाचित ही आराम करते हैं। उन्होंने एक दिन में 3.5 घंटे ही सोने की बात भी स्वीकारी है! इसलिए, महीनों के शोध व ग्राहकों के फॉलो-मी-होम्स के बाद वेकफिट की टीम द्वारा बनाई गई यह मैट्रेस इतने सालों में उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए आदर्श उपहार है।
बयान के अनुसार, अभियान के तहत 1,000 से ज्यादा प्रविष्टियों में एक बाहरी जूरी ने शीर्ष 50 को चुना है, जिनके संदेश उनकी संपर्क जानकारी के साथ प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। इन 50 प्रतिष्टियों में से शीर्ष तीन प्रविष्टियों को मुफ्त वेकफिट मैट्रेस भी मिलेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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