मुख्य समाचार
फारूक के आवास में घुसा घुसपैठिया निहत्था था
जम्मू, 4 अगस्त (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला के आवास के सुरक्षा दायरे को तोड़ने वाले घुसपैठिए के पास कोई हथियार नहीं था। सुरक्षा बलों ने शनिवार को घुसपैठिए को मार गिराया था। पुलिस ने यह जानकारी दी। मुरफद हुसैन शाह (26) पूर्वाह्न् नौ बजे फारूक अब्दुल्ला के जम्मू के भटिंडी क्षेत्र में स्थित आवास के बाहरी सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुस गया था।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, वह काले रंग की एसयूवी के साथ गेट में प्रवेश कर आवास परिसर में घुस गया और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसने सबकुछ तबाह कर दिया। उसकी एक गार्ड के साथ झड़प भी हुई, जो इस दौरान चोटिल हो गया।
पुलिस ने कहा, घुसपैठिए को बाद में सीढ़ी के पास गोली मार दी गई, जोकि अब्दुल्ला के बेडरूम की तरफ जाती है। घुसपैठिया पुंछ जिले का रहने वाला था।
घुसपैठिए की योजना अब्दुल्ला को हानि पहुंचाने की निश्चित ही नहीं रही होगी, क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं था।
जब घुसपैठिए ने उनके आवास में प्रवेश किया, तब अब्दुल्ला वहां मौजूद नहीं थे।
अधिकारी ने कहा, घुसपैठिए द्वारा इस अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक कार्य के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
अब्दुल्ला को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है और उनकी सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) करते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, मुझे घटना के बारे में पता है, जो जम्मू के भटिंडी में उस आवास में हुई जहां मेरे पिता और मैं रहते हैं। फिलहाल ज्यादा जानकारियां नहीं मिली हैं। प्रारंभिक रिपोटरें से पता चलता है कि एक घुसपैठिये ने सामने के दरवाजे से प्रवेश किया और घर की ऊपरी लॉबी में भी पहुंचने में सक्षम रहा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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