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फोनपे से बीएसईएस बिजली बिल भुगतान पर पाएं 175 रुपये तक कैशबैक

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नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल भुगतान कंपनी-फोनपे ने मंगलवार बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी का मकसद नकद और चेक के माध्यम से भुगतान करने वाले ग्राहकों में डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना है। फोनपे पर बीएसईएस बिजली बिल का भुगतान करने से ग्राहक ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं, जिसमें 175 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह ऑफर सितम्बर महीने के लिए मान्य है।

ऑफर का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को फोनपे एप डाउनलोड करना है और एप के होम पेज पर बिजली के आइकॉन पर क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद बिजली प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें से बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड या बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड का चयन करना होगा।

इसके बाद अपने खाते की जानकारी दर्ज करें और उस महीने की बिल जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। भुगतान करने के लिए ग्राहक अपने पसंदीदा भुगतान माध्यम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में से किसी का भी चयन कर सकते हैं।

ऑफर का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम बिल भुगतान राशि 300 रुपये है। यह ऑफर दिल्ली में बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड के बिजली बिल भुगतान पर मान्य होगा।

इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए बीएसईएस प्रवक्ता ने कहा, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए फोनपे हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारा लगातार यह भी प्रयास रहता है कि हम ग्राहकों द्वारा समय से अपने बिजली बिल भुगतान करने के लिए उन्हें पुरस्कृत कर सके। हम अपने साझेदारों के साथ नियमित रूप से ऐसी पहल को लांच करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिनसे हमारे सम्मानित ग्राहक बेहतर लाभ प्राप्त कर सके।

फोनपे के रणनीति और योजना प्रमुख, कार्तिक रघुपति ने कहा, हमें देश के अग्रणी बिजली प्रदाताओं में से एक बीएसईएस के साथ साझेदारी करने में प्रसन्नता हो रही है। फोनपे लगातार डिजिटल भुगतान को सरल बनाने और एप में अधिक से अधिक उपयोग मामलों को जोड़ने पर काम कर रहा है। बीएसईएस के साथ साझेदारी से ग्राहक अपने बिजली बिल भुगतान डिजिटल रूप में करने को प्रोत्साहित होंगे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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