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मुख्य समाचार

बकवास करने वालों को ‘ब्लॉक’ करेंगी अनुष्का

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मुंबई| अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का कहना है कि वह ट्विटर पर बकवास करने वालों को ब्लॉक कर देंगी। मशहूर फिल्मकार करण जौहर और अभिनेता ऋषि कपूर सहित कई अन्य फिल्मी हस्तियां साइबर दुर्व्यवहार का शिकार हो चुकी हैं। अनुष्का ने अब ऐसा करने वालों को हद में रहने वर्ना ब्लॉक होने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है।

अनुष्का ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, “अपने ट्विटर को सकारात्मक (जितना संभव हो सके) रखने की कोशिश कर रही हूं, इसलिए गैर जिम्मेदाराना तरीके से बकवासबाजी करने वालों को ब्लॉक कर दूंगी।”

अनुष्का की इस ट्वीट के जवाब में महानायक अमिताभ बच्चन ने लिखा, “आप मुझे ब्लॉक करने की जुर्रत मत करना क्योंकि ये सकारात्मक है। हाहाहा।”

इसके जवाब में अनुष्का ने लिखा कि वह ऐसा मरते दम तक नहीं करेंगी। उन्होंने लिखा, “हाहाहाहा कतई नहीं करूंगी। मरते दम तक नहीं करूंगी सर!”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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